आटा  घोटाला : पार्षद ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई

राशन घोटाले और  आटा चोरी के मामले में ग्‍वालियर नगर निगम पार्षद ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई है। उन्‍होंने कहा है कि सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को राशन दिया जा रहा है। 

Publish: Apr 24, 2020, 07:39 AM IST

कोरोना लॉकडाउन के दौरान राशन घोटाले और  आटा चोरी के मामले में ग्वालियर के सामााजिक कार्यकर्ता अखिलेश यादव और नगर निगम पार्षद उषा गोस्वामी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाई है।  इन दोनों ने  मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी में कहा है कि जिला प्रशासन ग्वालियर द्वारा कोविड-19 महामारी के  समय जनता राशन वितरण में घोटाला करते हुए हितग्राहियों को वंचित किया जा रहा है।

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उन्‍होंने लिखा है कि स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसका खुलासा किया गया है। इन खबरों के अनुसार 10 किलोग्राम आटे के पैकेट में गड़बड़ी करते और करवाते हुए 8 किलोग्राम  या उससे कम ही वितरित किया जा रहा है।  सरकार ने घोषणा की है मगर राशन की दुकानों से सम्पर्क करने पर लोगों को राशन देने से मना किया जा रहा है तथा सिर्फ एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को राशन दिया जा रहा है।  यहां तक कि ज्यादातर दुकानें लॉक डाउन शिथिलता के घंटो में बंद हैं जिससे श्रमिकों, दैनिक मजदूरों के घरों में भोजन का संकट उत्पन्न हो गया है।

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सीपीएम जिला सचिव अखिलेश यादव और नगर निगम पार्षद उषा गोस्वामी ने चीफ जस्टिस को लिखा है कि शिकायत के बाद भी ग्वालियर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कोई कारर्वाई नहीं की है। इसलिए  पत्र के माध्यम से यह याचिका प्रस्तुत की  जा रही है। यह चिट्ठी याचिका भेजते हुए उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय इस कोविड-19 महामारी के आपातकालीन समय में यथोचित निर्देश पारित कृपा करें।