हजारों ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसान, राष्ट्रीय राजधानी छावनी में तब्दील, धारा 144 लागू

किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए दिल्ली में अगले एक महीने तक धारा 144 लागू कर दी गई है, इस दौरान बिना अनुमति एक साथ पांच लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

Updated: Feb 12, 2024, 07:17 PM IST

नई दिल्ली। देश के अन्नदाता किसान एक बार फिर से सड़कों पर हैं। करीब 200 से ज्यादा किसान संगठनों के 13 फरवरी को 'दिल्ली चलो मार्च' के आह्वान किया है। किसानों को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हरसंभव हथकंडा अपना रही है। बावजूद पंजाब के कोने-कोने से बड़ी संख्या में किसानों के जत्थे बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुके हैं।

किसानों के आह्वान  मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में 12 मार्च तक 30 दिन की अवधि के लिए धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान जूलूस और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। पांच या उससे अधिक लोगों के इक्कठा होने पर रोक रहेगा। साथ ही बॉर्डर से ट्रेक्टर-ट्रॉली के प्रवेश पर रोक
फायर आर्म्स, जवलनतशील प्रदार्थ, ईंट-पत्थर इक्कठा करने, पेट्रोल-सोडा बोतल इक्कठा करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राजधानी में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक है।

साथ ही धारा 144 का उलंघन करने वालो की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। उधर, किसान संगठनों ने कहा है कि पंजाब के कोने-कोने से बड़ी संख्या में किसानों के जत्थे बॉर्डर की तरफ रवाना हो चुके हैं। जबकि हरियाणा के किसान भी कल बोर्डरों पर पहुंचेंगे और सभी किसान मिलजुलकर पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पार करेंगे। किसान संगठनों ने कहा है कि वे बैरिकेडिंग उखाड़ फेंकेंगे।

विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने 5,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है जबकि सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन और अन्य भारी वाहनों को तैनात किया है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो' मार्च के मद्देनजर सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तथा यातायात पाबंदियां लागू की गई है।