मध्यप्रदेश: कोरोना को लेकर सरकार की नईगाइडलाइन जारी, ऑटो कार में सिर्फ़ 2 दो सवारी की अनुमति

आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। यह नियम आईटी, मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू होगा।

Updated: Apr 20, 2021, 12:47 PM IST

Photo courtesy: bhaskar
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भोपाल । प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालय को छोड़ कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तर 10 प्रतिशत की उपस्थिति में खुल सकेंगे। यह नियम आईटी, बीओपी, मोबाइल कंपनियों के दफ़्तर में भी लागू होंगे। 

गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नई गाइडलाइन के मुताबिक नियम पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई है। आदेश के मुताबिक कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को अतिआवश्यक सेवाएं माना गया है, जबकि पूर्व में जारी किए गए आदेश में राज्य और केंद्र के सभी कार्यालय खुले रहने की अनुमति दी गई थी।

सरकार ने संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए कुछ सख्ती कर रही है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब ऑटो और ई-रिक्शा में 2 व निजी वाहन में 3 सवारी की अनुमति दी गई है। इसी तरह से सब्जी मंडियों को बंद किया जा रहा है। इसके स्थान पर शहर के विभिन्न हिस्सों में छोटी-छोटी मंडियों को खुले रहने की अनुमति दी गई है। ताकि एक स्थान पर ज्यादा भीड़ ना हो।

गौरतलब है कि 12 अप्रैल को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर सरकारी कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थित 25% की गई थी। उसके दो दिन बाद पीएचक्यू सामान्य प्रशासन ने आदेश जारी कर कोरोना महामारी के बीच काम करने वाले अधिकारी- कर्मचारियों को हफ्ते में 5 दिन ही कार्यालय आने के निर्देश दिया गया था। फ्रंट लाइन वर्कर पुलिसकर्मी लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं।