गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधायिकी जाएगी या रहेगी, पेड़ न्यूज मामले में 19 अप्रैल को होगी अंतिम सुनवाई

निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था।

Updated: Apr 12, 2023, 07:22 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की विधायिकी जाएगी या रहेगी इस संबंध में निर्णय अब 19 अप्रैल को आएगा। पेड न्यूज मामले में सुप्रीम कोर्ट में गृहमंत्री मिश्रा के खिलाफ बुधवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। बताया जा रहा है कि दूसरे केसों पर लंबी बहस होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने अगली तारीख दी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में 19 अप्रैल को दोपहर भोजन अवकाश के पहले ही सुनवाई की संभावना है। इससे पहले 2 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। सर्वोच्च अदालत ने अगली तारीख 12 अप्रैल की तारीख तय की थी। लेकिन आज समय नहीं होने के कारण मामले की सुनवाई फिर से टाल दी गई।

यह भी पढ़ें: भाजपा के सात लोग कपड़ा सिलवाए हुए हैं, शपथग्रहण कमलनाथ ही करेंगे: सुरखी में बोले दिग्विजय सिंह

बता दें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले के विरुद्ध डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। हालांकि, शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। भारती के आग्रह पर सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। इस तरह ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता राजेन्द्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी। नरोत्तम मिश्रा पर साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज छपवाने का आरोप है। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गृहमंत्री मिश्रा का करियर टीका हुआ है। यदि सर्वोच्च अदालत की ओर से भी चुनाव आयोग के फैसले को यथावत रखा जाता है तो मिश्रा की न सिर्फ विधायिकी जाएगी, बल्की वे इस बार चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।