दिग्विजय सिंह के खिलाफ दुष्प्रचार मामले में घिरी बीजेपी, चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट

दिग्विजय सिंह के खिलाफ फर्जी पैंफलेट बांटने के मामले में घिरी बीजेपी, कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, भाजपा प्रत्याशी पर लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप

Updated: May 06, 2024, 09:00 AM IST

राजगढ़। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। इसी चरण में हाई प्रोफाइल राजगढ़ सीट पर भी मतदान संपन्न होगा। यहां कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह के मैदान में आने से माहौल बदल गया है। स्थिति ये है कि भाजपा को सिंह के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए फर्जी पैंफलेट तक बांटने पड़ रहे हैं। मामले में कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की है और इसे संज्ञान में लेते हुए आयोग ने जिला कलेक्टर से रिपोर्ट तलब किया है।

कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि 4 मई को सारंगपुर एवं मधुसूदनगढ़ में एक पॅफ्लेट वितरित किया गया जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के विरूद्ध असत्य कथन किये गये हैं और इस तरह की बातें उसमें लिखी हुई है जिससे ना केवल धार्मिक भावनायें आहत होती हैं, बल्कि एक समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया जा रहा है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि यह पैंफलेट भाजपा उम्मीदवार रोडमल नागर द्वारा छपवाया एवं बंटवाया जा रहा है।

कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि उपरोक्त पैंफलेट में ना तो प्रकाशक का नाम है और ना ही मुद्रक का नाम है और ना ही उसमें संख्या भी दर्शायी गई है जिससे यह स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति ने इसे छपवाया है एवं बंटवाया जा रहा है उसका नाम सामने ना आ सके। लेकिन पैंफलेट में लगाये गये आरोप एवं जो बातें लिखी गई हैं उससे स्पष्ट है कि यह कृत्य भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर का ही है।

कांग्रेस पार्टी के विधिक सलाहकार विनीत गोधा ने कहा कि द रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1951 की धारा 127 (ए) एवं प्रेस पुस्तक एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 की धारा 3/15 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री को प्रिंट करने वाली प्रेस का नाम, प्रिंट कराने वाले का नाम तथा कितनी संख्या में प्रिंट किया गया है उसका उल्लेख होना आवश्यक है। अगर इन प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध आपराधिक कानूनी कार्रवाई किये जाने के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर से आचार संहिता का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि इस सबंध में राजगढ़ के कलेक्टर के समक्ष शिकायत करने पर उनके द्वारा पैंफलेट बांट रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। उसके माध्यम से दोषी व्यक्ति रोडगल नागर एवं जिस प्रिंटिंग प्रेस में उक्त पैंफलेट प्रिंट हुआ है, उसकी जांच कर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए।