AAP विधायक सोमनाथ भारती की दो साल की सजा बरकरार, भेजे गए जेल

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने AAP के विधायक सोमनाथ भारती को जेल भेज दिया है, उन पर साल 2016 में AIIMS के सेक्युरिटी स्टाफ पर हमला करने का आरोप है

Updated: Mar 24, 2021, 03:20 AM IST

Photo Courtesy: India Today
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नई दिल्ली। AIIMS तोड़फोड़ और सेक्युरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को झटका लगा है। राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने सोमनाथ भारती की अपील को खारिज करते हुए दो साल कैद की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट के आदेश आते ही फौरन उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद अपने फैसले में भारती की उस दलील को खारिज कर दिया कि उन्हें इस केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के दौरान मिले दस्तावेज और सबूतों से ये साफ है कि भारती ने जेसीबी से एम्स की दीवार तोड़ी थी जबकि उसे बनाने के लिए बाकायदा एमसीडी से मंजूरी ली गई थी। कोर्ट ने इस दौरान उस तर्क को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि भारती  पर 300 लोगों की भीड़ बुला कर तोड़फोड़ और हंगामे का आरोप लगा था लेकिन सिर्फ 5 लोगों को ही आरोपी बनाया गया।

इसके पहले बीते 23 जनवरी को राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार पांडे की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सोमनाथ भारती को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने विधायक के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश किए हैं। कोर्ट ने भारती को आईपीसी की धारा 323, 353, 143 के तहत मारपीट, सरकारी काम में लगे व्यक्ति के साथ बदसलूकी, घातक हथियार के साथ हिंसा में शामिल होने और सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने जैसे आरोपों के तहत दोषी ठहराया है। हालांकि, तब कोर्ट ने भारती को सज़ा के खिलाफ अपील करने के लिए जमानत भी दे दी थी।

कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि एम्स के सुरक्षा गार्ड अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और चूंकि वह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा में तैनात थे, इसलिए उनके कार्य को सरकारी सेवा के अंतर्गत माना जाना न्यायसंगत है। भारती समेत अन्य भीड़ ने सुरक्षाकर्मी को पीटकर जख्मी किया। इस तरह उन्होंने सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाई। वहीं, एम्स की दीवार को तोड़ने का प्रयास करना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है।

क्या है पूरा मामला

आरोप है कि आप सोमनाथ भारती ने नेता ने 9 सितंबर 2016 लगभग 300 अन्य लोगों के साथ मिलकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में जेसीबी से एक चारदीवारी के घेरे को गिरा दिया था। आरोप है कि जब सुरक्षाकर्मियों ने इसे रोकने की कोशिशें की, तो भारती ने उनके साथ हाथापाई की और भीड़ को उकसाया, जिसकी वजह से सुरक्षाकर्मियों को गंभीर चोटें आई। साथ ही उन्होंने एम्स की जमीन पर अतिक्रमण कर अस्पताल की शांति भंग करने का प्रयास किया। 

हालांकि इस मामले के चार अन्य आरोपियों जगत सैनी, दिलीप झा, राकेश पांडे एवं संदीप को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में पहले ही बरी कर दिया है। अदालत ने आपने पिछले फैसले में कहा था कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों का अपराध साबित करने में असफल रहा है ऐसे में वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं और उन्हें दोषमुक्त करार दिया जाता है।