लखीमपुर खीरी किसान नरसंहार मामले में चार्जशीट दाखिल, आशीष मिश्रा पर हत्या का आरोप तय

लखीमपुर खीरी मामले में कोर्ट ने मंगलवार को 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। इस मामले में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा पर कत्ल का इल्जाम लगा है।

Updated: Dec 06, 2022, 10:41 AM IST

लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बहुतचर्चित तिकुनिया हिंसा मामले में कोर्ट ने मंगलवार को 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। सभी को हत्या, हत्या का प्रयास समेत कई धाराओं में आरोपी बनाया गया है। इस मामले में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा इस हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। इस हिंसा में चार किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी।

जानकारी के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर होगी। आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस चलेगा। दरअसल, 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में किसानों को कार से कुचला गया था। इसमें 4 किसानों समेत 8 की मौत हो गई थी।

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सोमवार को कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। दरअसल, आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों की तरफ से काफी पहले ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली गई थी। डिस्चार्ज एप्लीकेशन में आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हटाने की कोर्ट से अपील की थी। इस एप्लीकेशन पर करीब सात महीने तक सुनवाई हुई। 29 नवंबर को डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी हो गई थी। 

आशीष मिश्रा की जमानत के बाद 10 मार्च को तिकुनिया हिंसा के गवाह दिलजोत सिंह पर हमला हुआ। 10 मार्च को ही तिकुनिया थाने में दिलजोत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर अप्रैल महीने में रामपुर में हरदीप सिंह पर हमला हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वकील ने गवाहों पर हमले के मामले को उठाया। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा के आदेश दिए। साथ ही बीते 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के आदेश भी दिए।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा बीते 225 दिन से जेल में है। जिसकी जमानत नहीं हो पा रही है। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए लोअर कोर्ट से लेकर उसके वकील सुप्रीम कोर्ट तक गए। सितंबर में तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया था। हालांकि, अभी तक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिल पाई है।