पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में BJP सांसद बृजभूषण पर आरोप तय, कोर्ट ने कहा- काफी सबूत हैं
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि 6 महिला पहलवानों में से 5 की शिकायतों में बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं।
बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा-354 डी (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए हैं।
बृजभूषण को अब कोर्ट का ट्रायल फेस करना होगा। जिन धाराओं में उन पर आरोप तय हुए हैं। उनमें धारा-354 में अधिकतम 5, 354-A में अधिकतम 3 और 354 डी में अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है। अदालत ने बृजभूषण के WFI चीफ रहते उनके सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं।
बृजभूषण शरण सिंह पर 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है। महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354-A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए हैं।
बता दें कि रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा रेसलर्स ने बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था। पहलवानों का विरोध-प्रदर्शन काफी दिनों तक चला था। तत्कालीन खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से कई दौर की बात की थी और उन्हें न्याय का आश्वासन दिया था। जिसके बाद सरकार ने आरोपों की जांच के लिए कमिटी बनाई थी। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। मामले में बृजभूषण सत्ता के दम पर गिरफ्तारी से बचा रहा हालांकि अब कोर्ट ने सख्ती दिखाई है।