दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, अब दो बोतल शराब लेकर सफर कर सकेंगे यात्री
दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब वो दिल्ली मेट्रो में भी शराब की बोतल लेकर सफर कर सकते हैं। गुरुवार को डीएमआरसी ने इस संबंध में नियमों में बदलाव किया है।
नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लिया है। DMRC ने यात्रियों को शराब की दो बोतलें लेकर सफर करने की अनुमति दे दी है। डीएमआरसी ने आधिकारिक बयान में कहा है कि दिल्ली मेट्रो के नियमों में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में अब से प्रति व्यक्ति को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति है।
पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी। बाकी लाइनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू लागू होगा। हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा। पैसेंजर से खास अपील भी की गई है। DMRC ने आगे कहा है कि यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली मेट्रो में सभी रूपों में प्रतिबंधित स्पिरिट और ज्वलनशील तरल पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रकार का विस्फोटक ले जाने पर सख्त पाबंदी है। कोई नुकीली वस्तु जैसे चाकू, खंजर, तलवार, क्लीवर, कटलरी आदि नहीं ले जा सकते। इसके अलावा, स्क्रूड्राइवर, रिंच, प्लायर या कोई भी अन्य उपकरण जिसकी लंबाई 7 इंच या 17.5 सेमी से अधिक है, नहीं ले जा सकते।
बता दें कि इस साल दिल्ली में शराब की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। साल 2022 की पहली तिमाही के मुकाबले इस साल शराब के खुदरा कारोबार में भारी गिरावट आई है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी (सीआईएबीसी) की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। दरअसल, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इस नीति के लागू होने के बाद जनवरी-मार्च (2022) में शराब की बिक्री में 263% की वृद्धि दर्ज की थी। हालांकि, शराब नीति में घोटाले का आरोप लगने के बाद इसे जुलाई 2022 में उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने वापस ले लिया था। इसके बाद शराब की बिक्री में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है।