पत्रकार जुबैर को लखीमपुर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, सीतापुर जेल में ही रहना होगा
कोर्ट ने उनकी कस्टडी पुलिस को देने से इनकार कर दिया, कोर्ट जुबैर की जमानत याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगी
लखीमपुर। लखीमपुर खीरी कोर्ट ने आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। जुबैर को 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। कोर्ट ने पुलिस को कस्टडी देने से इनकार कर दिया। वे अभी सीतापुर जेल में ही रहेंगे।
दरअसल, मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में सितंबर 2021 को एक केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगी। जुबैर को 27 जून को एक ट्वीट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था।
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आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद जुबैर को यूपी के सीतापुर ले जाया गया जहां उनके खिलाफ तीन व्यक्तियों के खिलाफ ट्वीट के जरिये धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है। इस ट्वीट में महंत बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद सरस्वती और आनंद स्वरूप को निशाना बनाया गया था और इन तीनों को नफरत फैलाने वाला बताया गया है। खैराबाद इलाके हिंदू शेर सेना के जिला अध्यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। जुबैर के खिलाफ यह शिकायत 1 जून को दर्ज कराई गई थी।