नवदीप कौर को एक और मामले में मिली ज़मानत, अब भी एक केस में नहीं मिली है बेल

नवदीप कौर एक श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता हैं, 12 जनवरी को उन्हें एक औद्योगिक इकाई का घेराव करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, उन पर जबरन वसूली और दंगा-फसाद करने जैसे आरोप लगाए गए हैं

Updated: Feb 16, 2021, 05:18 AM IST

Photo Courtesy: The Print
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सोनीपत। श्रम अधिकार कार्यकर्ता नवदीप कौर को एक और केस में ज़मानत मिल गई है। नवदीप कौर के खिलाफ तीन केस दर्ज हैं, जिनमें से अब उन्हें दो मामलों में जमानत मिल गई है। तीसरे केस में उनकी जमानत की अर्जी सेशंस कोर्ट में खारिज हो चुकी है, जिसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जब तक तीनों मामलों में जमानत नहीं मिल जाती नवदीप की रिहाई नहीं हो सकती।  

यह दूसरा मामला है जिसमें नवदीप को सोनीपत के सेशन कोर्ट ने ज़मानत दी है। इससे पहले एक अन्य मामले में नवदीप को ज़मानत मिल चुकी है। हालांकि नवदीप की एक अन्य ज़मानत याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग है। नवदीप की बहन राजवीर ने कहा है कि जब तक नवदीप रिहा नहीं हो जाती तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। 

नवदीप को सोमवार को दूसरे केस में ज़मानत मिलने की जानकारी नवदीप के वकील जितेंद्र शर्मा ने दी है। जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सेशन्स कोर्ट ने नवदीप को 50 हज़ार के मुचलके पर नवदीप को ज़मानत दी है। हाईकोर्ट में नवदीप की जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी बाकी है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद नवदीप को रिहा कर दिया जाएगा। नवदीप को 12 जनवरी को सोनीपत में गिरफ्तार किया गया था। 22 वर्षीय नवदीप कौर पर सोनीपत में एक औद्योगिक इकाई का घेराव करने के दौरान जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जबकि नवदीप कौर का कहना है कि वे वहां मजदूरों की बकाया मजदूरी दिए जाने की मांग कर रही थीं। लेकिन मैनेजमेंट ने बकाया पैसे देने की जगह उन्हें झूठे मामलों में फंसा दिया।