महाराष्ट्र के स्पीकर का राज्य सरकार को निर्देश, चुनाव में मतपत्र का विकल्प देने के लिए बने क़ानून

महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले के सामने चुनाव में EVM के साथ ही मतपत्र का भी विकल्प रखे जाने के लिए कानून बनाने की माँग करते हुए याचिका पेश की गई थी, जिसे उन्होंने मंज़ूर कर लिया है

Updated: Feb 03, 2021, 03:53 AM IST

Photo Courtesy: DNA India
Photo Courtesy: DNA India

मुंबई। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार एक नया कानून बना सकती है। मतदाताओं में वोट के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक ऐसा कानून बनाने वाली है जिसमें चुनाव के दिन वोटरों को EVM के साथ साथ बैलेट पेपर का विकल्प भी दिया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर नाना पटोले ने महाराष्ट्र सरकार को ऐसा कानून बनाने के निर्देश दिए हैं।

स्पीकर नाना पटोले के समक्ष नागपुर के रहने वाले प्रदीप उके ने याचिका दाखिल की थी कि चुनाव के दौरान वोटरों को बैलट पेपर से वोट डालने का विकल्प दिया जाए। इसके लिए मंगलवार को पटोले ने एक बैठक बुलाई। जिसमें मेडिकल शिक्षा मंत्री अमित देशमुख, विधि एवं न्याय विभाग के सचिव भूपेंद्र गुरव सहित अन्य लोग मौजूद थे।

बैठक के दौरान याचिकाकर्ता के वकील सतीश उके ने विधानसभा स्पीकर से कहा कि वोटरों में चुनावी प्रक्रिया को लेकर विश्वास जगाने के लिए वोटरों को ईवीएम के अलावा बैलेट पेपर का भी विकल्प दिया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि ईवीएम और बैलेट पेपर में ज़्यादा कौन विश्वसनीय है यह जनता को ही तय करने देना चाहिए। सतीश उके ने कहा कि राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 328 के अनुसार ऐसा कर सकती है। वकील की सारी दलीलें सुनने के बाद विधानसभा स्पीकर ने विधि एवं न्याय विभाग को कानून बनाने के लिए ज़रूरी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।