कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर सील नहीं किए जाएंगे दफ्तर, सैनेटाइजेशन के बाद जारी रहेगा काम

कार्यालयों के लिए केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, इक्का-दुक्का कोरोना संक्रमित मरीज मिलने पर नहीं बंद किया जाएगा आफिस, सैनेटाइजेशन के बाद किया जा सकेगा काम, कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी बरकरार

Updated: Feb 15, 2021, 09:25 AM IST

Photo Courtesy: Punjab Kesari
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दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यालयों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। नई SOP के अनुसार ऑफिस में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने की स्थिति में ना ही बिल्डिंग को सील किया जाएगा और ना ही ऑफिस का कामकाज बंद होगा। मरीज जिस दफ्तर में मिला है, जहां उसका आना जाना था, उस एरिया को सैनेटाइज किया जाएगा। ऑफिस के डिसइंफेक्टेड होने के बाद कर्मचारी दोबारा वहां काम शुरू कर सकेंगे।

स्वास्थ्य विभाग के नए दिशा निर्देशों के बाद पूरी इमारत को सील करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कार्यालय में कोरोना संक्रमण के इक्का-दुक्का मामले आते हैं तो केवल उसी स्थान को सैनेटाइज किया जाएगा, जहां कोविड 19 संक्रमित कर्मचारी पिछले 48 घंटे के दौरान काम करता था। उस स्थान के डिसइंफेक्टेड होने के वहां दोबारा काम शुरू होगा। एक साथ ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही कार्यालय के पूरे परिसर ब्लॉक या बिल्डिंग को डिसइंफेक्टेड करने की बात कही गई है।

 ज्यादा भीड़भाड़ और पब्लिक डीलिंग वाले स्थानों पर दिन में कम से कम 2 बार सफाई होना जरूरी होगा। ऑफिसों की लिफ्ट, सीढ़ियों, लॉबी, पार्किंग, कैंटीन, मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल में ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं मरीज मिलने पर जल्द से जल्द जांच और इलाज का इंतजाम सुनिश्चित करना जरूरी किया गया है। वहीं आफिस की लिफ्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा, एक बार में कितने लोग लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी निगरानी आवश्यक होगी। सभी कर्मचारियों का नियमित तापमान चेक और रिकॉर्ड मेंटेन करना, आफिस में क्रॉस वेंटिलेशन, AC और वेंटिलेशन का सख्ती से पालन करना होगा। AC का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच मेंटेन करना होगा, वहीं ह्यूमिडिटी की रेंज 40 से 70 तक रह सकती है।

ऑफिस के अलावा भी चाय की दुकान, कैंटीन और कैफेटेरिया में कर्मचारियों और वेटर्स का मास्क और दस्तानें पहनना जरूरी होगा। बैठक व्यवस्था में भी दो गज की दूरी का ख्याल रखना होगा। पहले की ही तरह कार्यालय में प्रवेश द्वार पर ही कर्मचारियों के हाथ का सैनेटाइजेशन औऱ थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक रहेगी। कोरोना का लक्षण होने पर एंट्री नहीं मिलेगी। यही नियम दफ्तरों में आने वाले विजिटर्स पर भी लागू होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपील की है कि ऑफिसों में सभी कर्मचारियों को मास्क और दो गज की दूरी का पालन करना होगा। आफिसों में लोगों को हाथों की सफाई के लिए लगातार प्रेरित करने पर जोर दिया गया है।

केवल कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। उन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर ऑफिस खुलेंगे। बैठकें आनलाइन करने की व्यवस्था जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को आफिस को उसकी जानकारी देना जारूरी होगा। ऐसे में वर्क फ्राम होम की परमीशन की सिफारिश की गई है।