हेट स्पीच नहीं रुकी तो लेंगे सख्त एक्शन, धर्मसंसद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकारा

उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि यदि हेट स्पीच को नहीं रोका गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे

Updated: Apr 26, 2022, 08:20 AM IST

नई दिल्ली। उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। सर्वोच्च ने राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा है कि यदि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे। SC ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो और उसे रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएं।

बता दें कि अगली धर्म संसद उत्तराखंड के रुड़की में बुधवार को होनी है। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और यहां भी उसे दोहराने की आशंका है। इससे पहले कई राज्यों में धर्म संसद के दौरान ऐसा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के ऊना, यूपी के हरिद्वार और दिल्ली में धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए गए और वक्ताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसक आह्वान किया।

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मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद  पर रोक की मांग की। उत्तराखंड सरकार के वकील ने कहा कि हम निवारक कदम उठा रहे हैं। लेकिन जिस समुदाय का सिब्बल समर्थन कर रहे हैं, वो भी कुछ चीजें कर रहा है। जस्टिस खानविलकर ने सरकार के वकील को बीच में रोका और फटकारते हुए कहा कि ये कैसी दलीलें हैं? यह अदालत में बहस करने का तरीका नहीं है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि उसने इसे रोकने के लिए कदम उठाए थे। और पहले भी इसी तरह की घटनाएं होने पर जांच की थी। इसपर जस्टिस खानविलकर ने वकील से कहा, ‘नहीं, जांच ही नहीं। आपको इन गतिविधियों को रोकना ही होगा।' सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि कोई भड़काऊ भाषण न दिए जाएं, अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।