Unlock 4.0 Guidelines: राजनीतिक आयोजन होंगे, स्कूल बंद, जानिए क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

Unlock 4.0 Guidlines and Rules: गृह मंत्रालय ने जारी की अनलॉक-4 गाइड लाइन, मेट्रो चलेगी, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल अभी रहेंगे बंद

Updated: Aug 30, 2020, 09:33 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Unlock-4 Guidelines जारी कर दी है। ये दिशानिर्देश 30 सितंबर तक प्रभावी होंगे। देशभर में 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनें चलने लगेंगी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा ओपन एयर थियेटर के लिए 21 सितंबर से मंजूरी दे दी गई है। 

गृह मंत्रालय ने कहा है कि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम किए जा सकेंगे। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा। 

स्कूल बंद, ऑनलाइन पढ़ाई 

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा 9 वीं से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। 

राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों को अनुमति
राजनीतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा स्थगित रहेगी। वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें जारी रहेंगी। 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। 

अनलॉक 4 एक सितम्बर से लागू होगा
गृह मंत्रालय ने बताया कि अनलॉक 4 एक सितम्बर से प्रभावी होगा और 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को  अनावश्यक बाहर जाने की अनुमति नहीं है।