पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी GST

Tax Authorities of Advance Ruling Gujrat ने रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत GST लगाने के फैसले को उचित ठहराया है

Publish: Jun 27, 2020, 01:39 AM IST

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अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की गुजरात बेंच ने सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट में सुप्रीम कोर्ट पिछले फैसलों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। AAR का कहना है कि पॉपकॉर्न भूनने और मसाले मिलाने के बाद रेडी-टू-ईट की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए इस पर 18 फीसदी GST लगना चाहिए।