पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी GST
Tax Authorities of Advance Ruling Gujrat ने रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत GST लगाने के फैसले को उचित ठहराया है
4. कैसे होता है खाद्य पदार्थों का क्लासिफिकेशन
ज्यादातर खाद्य पदार्थ जो कि प्रोसेस्ड नहीं होते उनपर जीएसटी की कोई दर नहीं लगती है। जबकि प्रोसेस्ड फूड पर 5 %, 12 % और 18 % तक का टैक्स लगता है। गौरतलब है कि पापड़, ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं लगता, पर पिज्जा ब्रेड पर 5 % जीएसटी लगता है। खाने के लिए तैयार श्रेणी के तहत बिना ब्रांड वाली नमकीन, भुजिया, मिक्सर पर 5 % टैक्स लगता है। जबकि ब्रांडेड नमकीन, भुजिया, मिक्सर पर 12 % जीएसटी लगता है।