पराठे के बाद अब पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी GST

Tax Authorities of Advance Ruling Gujrat ने रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत GST लगाने के फैसले को उचित ठहराया है

Publish: Jun 27, 2020, 01:39 AM IST

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कैसे होता है खाद्य पदार्थों का क्लासिफिकेशन
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4. कैसे होता है खाद्य पदार्थों का क्लासिफिकेशन

ज्यादातर खाद्य पदार्थ जो कि प्रोसेस्ड नहीं होते उनपर जीएसटी की कोई दर नहीं लगती है। जबकि प्रोसेस्ड फूड पर 5 %, 12 % और 18 % तक का टैक्स लगता है। गौरतलब है कि पापड़, ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं लगता, पर पिज्जा ब्रेड पर 5 % जीएसटी लगता है। खाने के लिए तैयार श्रेणी के तहत बिना ब्रांड वाली नमकीन, भुजिया, मिक्सर पर 5 % टैक्स लगता है। जबकि ब्रांडेड नमकीन, भुजिया, मिक्सर पर 12 % जीएसटी लगता है।