होली के रंग में कोरोना ने डाला भंग, रायपुर में धारा 144 लागू, सार्वजनिक होली पर लगा बैन

रायपुर और दुर्ग में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर होली मिलन समारोह, डीजे नगाड़े, लाउड स्पीकर पर लगा बैन, 5 लोगों से ज्यादा लोगों के जमा होने पर होगी कड़ी कार्रवाई

Updated: Mar 25, 2021, 07:28 AM IST

Photo Courtesy: Free Press Journal
Photo Courtesy: Free Press Journal

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर होली पर साफ तौर पर देखा जा सकेगा। होली के त्यौहार के पहले ही रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन द्वारा होली के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। जिसके तहत बिना परमीशन के किसी भी पब्लिक प्लेस में पांच से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। एक साथ पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्यों से फ्लाइट, ट्रेन या सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों को सात दिन तक होम आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। दोपहिया वाहन में दो और चारपहिया गाड़ियों में केवल चार लोगों को ही बैठने की परमीशन होगी। क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

होली पर डीजे, लाउडस्पीकर, नगाड़े पर बैन रहेगा। इस दौरान मॉल, मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सख्ती बढ़ाई जाएगी। राजधानी रायपुर में होलिका दहन में केवल 5 लोग शामिल हो सकेंगे। होली मिलन समारोह के आयोजन पर बैन रहेगा। रायपुर के सभी पार्क, गार्डन, सभी पर्यटन स्थलों को आगामी आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इन दौरान किसी भी सभा, धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक रहेगी। वहीं धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेलकूद, मेला, समारोह पर पूर्णत: रोक रहेगी।

वहीं शादी समारोह में केवल 50 लोगों को शामिल होने की परमीशन दी जा रही है। अंतिम संस्कार और इससे जुड़े किसी भी तरह के कार्यक्रम में भी 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों पर सार्वजनिक पूजा की जगह केवल व्यक्तिगत पूजा हो सकेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस जिलों में सबसे अधिक मरीज मिल रहे थे।

 कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि किसी इलाके में कोरोना मरीजों की ज्यादा संख्या मिलती है तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन के प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर सख्ती की जाएगी। कोरोना निगरानी दस्ते से फिजिकल टेस्टिंग, क्वारंटाइन में असहयोग करने और जानकारी छुपाने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बता दें कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के बढ़ने की वजह से स्कूल, कॉलेज और तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है।

प्रदेश के सभी सरकारी-निजी स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और कौशल प्रशिक्षण केंद्र बंद कर दिए गए हैं।