NIA कोर्ट ने बुर्कापाल हमले के 121 आरोपियों को बताया निर्दोष, 5 साल बाद मिला आदिवासियों को न्याय

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की एक विशेष अदालत ने वर्ष 2017 में बुरकापाल नक्सली हमले मामले में गिरफ्तार 121 आदिवासियों को आरोप मुक्त कर दिया है, इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे

Updated: Jul 17, 2022, 08:56 AM IST

दंतेवाड़ा। NIA की विशेष अदालत ने बुर्कापाल हमले के 121 आरोपियों को निर्दोष बताया है। ये सभी आरोपी आदिवासी समाज से आते हैं। वे पिछले पांच वर्षों से जगदलपुर स्थित केंद्रीय जेल में बंद थे। आदिवासियों की ओर से अधिवक्ता बेला भाटिया ने बताया कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपियों के खिलाफ जिन गवाहों को पेश किया गया, उनमें से किसी का भी बयान यह विश्वास किए जाने योग्य नहीं है कि आरोपी प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य हैं तथा घटना में संलिप्त रहे हैं।

बता दें कि 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुर्कापाल सीआरपीएफ कैम्प से 74 बटालियन के जवान दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच निर्माण हो रही सड़क को सुरक्षा देने निकले थे। इसी दौरान बुर्कापाल गांव से कुछ दूरी पर ही घात लगाए माओवादियों ने जवानों पर हमला कर दिया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद बुर्कापाल और आसपास के 6 गांवों से 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार 121 लोगों में 7 नाबालिग थे और एक आरोपी की जेल में मौत हो गई थी।

कोर्ट के फैसले पर क्षेत्र में मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाली भाटिया ने कहा, 'हालांकि उन्हें न्याय मिल गया है, फिर भी उन्होंने जो अपराध नहीं किया, उसके लिए उन्हें इतने साल जेल में क्यों बिताने पड़े। इसकी भरपाई कौन करेगा।' बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक पी. सुंदरराज ने कहा कि अदालत के आदेश के अनुपालन में जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद 110 और दंतेवाड़ा जिला जेल में तीन सहित 113 आरोपियों को रिहा किया जाएगा। सुंदरराज ने कहा कि शेष आठ आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि वे कुछ अन्य विचाराधीन मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं।