30 सितंबर के बाद बैंक नहीं बदलेंगे दो हजार के नोट, जाना पड़ेगा आरबीआई ऑफिस

बैंकों में 2000 के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी। इन नोटों को बैंकों में डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा। इन्हें बदलवाने के लिए RBI के ऑफिस जाना होगा।

Updated: May 23, 2023, 05:09 PM IST

नई दिल्ली। केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके तीन बाद यानी आज से देशभर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोग बैंकों में अपने नोट बदलने के लिए पहुंच रहे हैं। RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 30 सितंबर के बाद बैंक दो हजार के नोट बदलेंगे?

दरअसल, RBI ने कहा था कि दो हजार के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसके बाद लोगों में कंफ्यूजन है कि 30 सितंबर के बाद बैंक दो हजार के नोट लेंगे या नहीं? BQ प्राइम ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया है कि दो हजार के नोटों को बैंकों में डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा। इन्हें बदलवाने के लिए RBI के ऑफिस जाना होगा। हालांकि, ये नोट कानूनी तौर पर वैध बने रहेंगे।
 
BQ प्राइम रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर के बाद RBI के ऑफिस में 2000 के नोट बदलवाए जा सकेंगे। समय-सीमा के बाद लोगों को 2,000 रुपये की करेंसी में लेन-देन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंकों में 2000 के नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होगी। हालांकि, इस संबंध में RBI कि ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।