एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में अभिनेता सूरज पंचोली बरी, 10 साल बाद आया फैसला

जिया की मां की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2014 में मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को दे दी थी। साल 2015 में सीबीआई ने मामले को जांच कर कोर्ट में सूरज पंचोली के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर थी।

Updated: Apr 28, 2023, 01:25 PM IST

मुंबई। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में अभिनेता सूरज पंचोली को मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान जज ए एस सैय्यद ने पहले कटघरे में खड़े सूरज पंचोली का नाम पूछा फिर कहा कि सबूतों के अभाव में आपको दोषी नहीं पाया जा सकता। इसलिए आप आरोप से बरी किए जाते हैं।

जिया खान की खुशकुशी मामले में साल 2019 में मुकदमा शुरू हुआ और 20 अप्रैल 2023 को सुनवाई पूरी हुई। तकरीबन 10 साल बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत इस मामले में आज अपना फैसला सुनाया है। जिया खान ने 3 जून 2013 को जुहू स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और इस घटना में सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।

यह भी पढ़ें: गंगूबाई काठियावाड़ी का फिल्मफेयर में जलवा, आलिया भट्ट को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड

इस मामले की जांच जुहू पुलिस कर रही थी और जांच के दौरान 7 जून 2013 को जिया खान के घर से पुलिस को 6 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 11 जून 2013 को बॉलिवुड एक्टर आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुंबई पुलिस द्वारा जब्त किया गया पत्र जिया ने ही लिखा था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि पत्र में सूरज के साथ जिया के अंतरंग संबंधों के साथ-साथ उनके कथित शारीरिक शोषण, मानसिक और शारीरिक यातना के बारे में बात की गई है, जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी की। हालांकि, कोर्ट ने दस साल बाद सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है।