तांडव के निर्माताओं को झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत

सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों में वेबसीरीज तांडव पर हुई FIR पर रोक लगाने और गिरफ्तारी से राहत देने से किया इनकार, FIR ट्रांसफर करने और एक साथ जोड़ने की अपील पर जारी किया नोटिस

Updated: Jan 27, 2021, 02:07 PM IST

Photo Courtesy: twitter
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नई दिल्ली। सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया स्टारर वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीरीज के निर्माताओं और अमेज़न इंडिया से कहा कि आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। 

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने FIR के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में प्राथमिकी दर्ज है, वहां जांच होने दीजिए, परेशानी क्या है? इस पर अमेजन प्राइम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाकर्ता मुंबई के रहने वाले हैं, वे छह राज्यों में मुकदमा कैसे लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट सभी राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ जोड़कर मुंबई ट्रांसफर करने का आदेश दें। इस दौरान उन्होंने ऐसे कई मामलों के उदाहरण भी दिए। अमेज़न प्राइम के वकील का कहना है कि वे चाहते हैं सभी FIR की सुनवाई एक ही राज्य में हो।

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इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। गौरतलब है कि तांडव के खिलाफ मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी में शिकायतें दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और शाहजहांपुर में शिकायतें दर्ज हुई हैं। 

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वेब सीरीज़ तांडव के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगने के बाद निर्माता ने न सिर्फ सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, बल्कि सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर के मार्गदर्शन में सीरियल के आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने की बात भी मान ली। उसके बावजूद सीरियल के खिलाफ जगह-जगह मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला लगातार जारी रहा।