निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी SC, ST और OBC वर्ग को मिले आरक्षण, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश
संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि संसद एक कानून पारित करे, जिसके तहत SC समुदायों के लिए 15% आरक्षण, ST समुदायों के लिए 7.5% आरक्षण और OBC समुदायों के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए।

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में गठित संसदीय स्थायी समिति ने उच्च शिक्षा को लेकर अपनी सिफारिशें संसद में पेश कर दी है। उच्च शिक्षा को लेकर पेश रिपोर्ट में निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी SC, ST और OBC वर्ग को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की गई है।
स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने एक एक्स पोस्ट के माध्यम से कहा कि, 'मेरी अध्यक्षता वाली शिक्षा संबंधी द्विदलीय संसदीय स्थायी समिति ने आज संसद में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण की सिफारिश की गई है।'
उन्होंने रिपोर्ट की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा, 'भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(5), जिसे डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने 2006 में 93वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा था, सरकार को निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में SC, ST और OBC छात्रों के लिए आरक्षण अनिवार्य करने की अनुमति देता है। मई 2014 में, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 15(5) की वैधता को बरकरार रखा और यह स्पष्ट किया कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में भी आरक्षण की अनुमति है।'
सिंह ने रिपोर्ट की मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करते हुए एक्स पोस्ट में आगे लिखा है कि वर्तमान में संसद ने ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है जो अनुच्छेद 15(5) को लागू करे और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) में SC, ST और OBC समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षण अनिवार्य बनाए। निजी शैक्षणिक संस्थानों में SC, ST और OBC समुदायों का वर्तमान प्रतिनिधित्व बेहद कम है। समिति ने केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तीन निजी उत्कृष्ट संस्थानों (Institutions of Eminence - IoE) के छात्र संरचना का अध्ययन किया।
सिंह ने बताया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में SC वर्ग के स्टूडेंट्स का प्रतिनिधित्व महज 0.89% फीसदी है, जबकि ST वर्ग के 0.53 फीसदी छात्र हैं वहीं 11.16 फीसदी छात्र OBC हैं। समिति ने इसलिए सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि संसद एक कानून पारित करे, जिसके तहत SC समुदायों के लिए 15% आरक्षण, ST समुदायों के लिए 7.5% आरक्षण और OBC समुदायों के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाए।
दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र से मांग किया है कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू करने वाला एक कानून लाएँ और निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण अनिवार्य करें।