Lockdown 4.0: मई महीना खत्म होने तक लॉकडाउन जारी
lockdown in India : 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, आरोग्य सेतु एप होगा जरूरी

कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन 4.0 लागू कर दिया गया है। यह 31 मई तक होगा। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। घरेलू-विदेशी उड़ानों के साथ मेट्रो पर पाबंदी रहेगी। स्कूल-कॉलेज, रेस्टोरेंट और जिम भी बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन में कहा गया है कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी।केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में 'निषिद्ध और 'बफर जोन चिह्नित करेगा। यानि अब तीन की जगह पांच जोन होंगे। रेड, आरेंज, ग्रीन, बफर और निषिद्ध जोन। आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी लोग शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
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कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा रात नौ बजे सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों पर चर्चा करेंगे.
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सबसे पहले 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था. 14 अप्रैल को इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया था और फिर 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू किया गया. हालांकि, इस दौरान शराब के ठेकों को खोलने से लेकर शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए ट्रेन भी चलाई गईं.
लॉकडाउन 4.0 : इन पर रोक
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान
- मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल बंद रहेंगेे
क्या खुलेगा
- ऑनलाइन लर्निंग, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम केवल प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे
- सरकारी दफ्तर खुलेंगे। सरकारी कैंटीन खुलेगी।
- राज्य सरकारों की सहमति से एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जा सकते हैं।
- मोबाइल में आरोग्य सेतू एप होना अनिवार्य हो गया है।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues guidelines on measures to be taken by Ministries/Departments of Government of India, State Governments/UT Governments & State/UT authorities for containment of COVID19. #LockDown4 will remain in effect till 31st May 2020. pic.twitter.com/10WnwnWfte
— ANI (@ANI) May 17, 2020