भोपाल के कंटेनमेंट ज़ोन में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर लगी पाबंदी

भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किया आदेश, कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर आयोजन पर भी कोरोना के गाइडलाइन का सख्ती से पालन ज़रूरी

Updated: Feb 03, 2021, 03:47 AM IST

Photo Courtesy: The Print
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भोपाल। भोपाल कलेक्टर ने ज़िले में आयोजित किए जानेवाले कार्यक्रमों को लेकर नए आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी आदेश में कहा है कि ज़िले में कंटेनमेंट ज़ोन के भीतर किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। यह आदेश सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक जनसभाएं जैसे तमाम कार्यक्रमों के लिए लागू रहेगा। 

ज़िला अधिकारी अविनाश लवानिया ने इस संबंध में कुल पांच बिंदुओं में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट ज़ोन में यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर खुले मैदान अथवा बंद हॉल में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना के तमाम गाइडलाइन का पालन करना होगा। मेलों का आयोजन भी शर्तों के साथ करने की बात कही गई है। इसके साथ ही सिनेमा हॉल का संचालन भी केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार करने की छूट दी गई है।