भोपाल: शर्तों के साथ 1 जून से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया, प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया है कि प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि धीरे-धीरे अनलॉक किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने इंदौर और भोपाल में संक्रमण को लेकर अब भी चिंता जताई है।

Updated: May 27, 2021, 04:34 AM IST

Photo courtesy: zee news
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भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए एक महीने से लगाया गया कोरोना कर्फ्यू अब हटने जा रहा है। कुछ पाबंदियों के साथ राज्य में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। इस दौरान सीएम शिवराज ने भोपाल और इंदौर में संक्रमण दर को लेकर चिंता भी जताई है।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि "प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू करने से संक्रमण की दर में कमी आई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 3.1 प्रतिशत रह गया है। रिकवरी रेट 93.39 प्रतिशत है लेकिन सावधानी भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि संकट अभी टला नहीं है। खतरा अभी बाकी है, वायरस हमारे बीच है। 17 जिलों में आज 10 से कम केस आए लेकिन अभी भी इंदौर और भोपाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोनों स्थानों पर लगातार 500 से अधिक पॉजिटिव केस आ रहे हैं। रतलाम, रीवा, अनूपपुर, सीधी, कटनी, शहडोल जिलों को भी सावधानी की जरूरत है।


 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 'हमने तय किया है कि एक जून से धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे। कोरोना का वायरस रहेगा इसलिए अभी पूरी सावधानी से गतिविधियों का संचालन करना है। भीड़, मेले, ठेलों, आयोजनों से अभी बचना होगा। यदि हमने यह नहीं किया तो संक्रमण को बढ़ने में देर नहीं लगेगी और हम फिर संकट में फंस जाएंगे। कोरोना कर्फ्यू धीरे-धीरे खोला जाएगा। कौनसी गतिविधि कब शुरू होगी, क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, यह ग्राम, वार्ड, ब्लाक, नगर और जिला स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां तय करेंगी। अलग-अलग जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग व्यवस्थाएं होंगी। यह भी स्थानीय स्तर पर ही तय होगा। जो जिले पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गए हैं, वहां की गतिविधियां अलग होंगी। जहां संक्रमण फैला है वहां क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अलग से विचार करेगी।'


उन्होंने बताया कि  राजनैतिक रैलियां, सभाएं, धार्मिक आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे। शादी-विवाह में सीमित संख्या में लोगों को आने की इजाज़त रहेगी। वर- वधु दोनों पक्षों में केवल दस -दस लोग ही शामिल हो सकेंगे। आयोजन स्थल पर टेस्ट की व्यवस्था की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भीड़ से बचने के लिए धारा 144 पहले की तरह ही लागू रहेगी। 


मुख्यमंत्री ने सभी धर्मगुरुओं से अपील की है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीनेशन और मास्क के बारे में अनुयायियों को बताएं । उन्होंने कहा कि धर्मगुरु अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए अनुयायियों को नियंत्रित करें। राजनैतिक दल भी कार्यकर्ताओं को कोरोना से निपटने में सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि 1 जून के बाद मिलने वाली छूट पर घर से बाहर निकलते वक्त मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं।