कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी की इंदौर जेल से रिहाई

एमपी जेल अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट के सीधे दखल के बाद रिहा किया, 1 जनवरी को गिरफ़्तार हुए थे फ़ारूक़ी

Updated: Feb 07, 2021, 04:51 AM IST

इंदौर। कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारूक़ी को आखिरकार बीती रात इंदौर जेल से ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद मध्य प्रदेश शासन को इसके लिए फ़ोन करना पड़ा। तब जाकर मुनव्वर की रिहाई संभव हो सकी। इससे पहले एम पी प्रशासन फ़ैसले में अस्पष्टता का हवाला देकर उन्हें रिहा करने से इनकार कर रहा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर फ़ारूक़ी को शुक्रवार यानी 5 फ़रवरी को ही ज़मानत के आदेश दे दिए थे।  

रिहाई की समस्या इसलिए जटिल हो गई थी क्योंकि मुनव्वर पर एफ़आइआर यूपी में दर्ज करायी गई थी। मध्य प्रदेश पुलिस का कहना था कि उन्हें यूपी कोर्ट से आदेश मिलने का इंतज़ार है।  लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए सीधा दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्थानीय इंदौर के चीफ़ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा कर दिया। 

मुनव्वर को एक जनवरी की शाम हिन्दू देवी देवताओं के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल की शिकायत पर गिरफ़्तार किया गया था  हिन्दू रक्षक संगठन के एकलव्य सिंह गौर की शिकायत पर उनकी गिरफ़्तारी हुई थी। मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट और फिर हाईकोर्ट दोनों ही जगहों से फ़ारूक़ी की ज़मानत की अर्ज़ी ख़ारिज हो चुकी थी।