Unlock 1 : जानिए कि क्या खुलेगा और किस पर होगी पाबंदी

Lockdown 5.0: भोपाल के लिए नई गाइडलाइंस। जून 30 तक जारी रहेगी सख्ती। कंटेन्मेंट और बफर ज़ोन में आवागमन प्रतिबंधित।

Publish: Jun 02, 2020, 09:21 PM IST

Unlock 1 में भीड़ बढ़ने और सोशल डिस्‍टेंसिंग टूटने के खतरों को देखते हुए भोपाल में लॉकडाउन 5.0 के नियमों में बदलाव किया गया है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर कहा है कि लॉकडाउन 5.0 30 जून तक जारी रहेगा। कंटेन्मेंट और बफर जोन में आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। धारा 144 में जारी किए गया इस आदेश की 7 जून को फिर से समीक्षा की जाएगी। आदेश के समाधान के लिए कार्यालय समय पर 0755-2540822 फोन कर जानकारी ली जा सकती है।

नए आदेश के अनुसार भोपाल में -

  • स्कूल, कालेज, शिक्षा संस्थान, बन्द रहेंगे, 12 वी कक्षा की परीक्षा शासन के निर्देशानुसार कराई जाएंगी।
  • शॉपिंग माल,होटल, रेस्टोरेंट,जिम, स्विमिंग पूल,पार्क,बार,हाट बाजार, ऑडिटोरियम, हॉकर्स जोन, और धार्मिक स्थल, बन्द रहेंगे।
  • जिले में सामाजिक,राजनैतिक, खेल,शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजन, समारोह, प्रतिबंधित रहेंगे।
  • कंटेन्मेंट और बफर जोन में ओपीडी सेवाएं बन्द रहेंगी।
  • सार्वजनिक जगहों पर थूकना, शराब पीना, गुटका, पान का सेवन बन्द रहेगा।
  • अंतर जिला और जिले में बसों का संचालन सार्वजनिक परिवहन के रूप में नहीं हो सकेगा।
  • शासकीय, अर्द्ध शासकीय, प्रायवेट दफ्तर 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
  • शादी में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रेस्टोरेंट और किचिन पार्सल और होंम डिलेवरी ही कि जा सकेंगी।
  • स्टेण्ड अलोन और कॉलोनी की दुकान,किराना,सैलून, दूध, सब्जी, मीट, चिकन, और फिश की दुकाने,भवन निर्माण सामग्री,पीडीएस, स्पेयर्स पाटर्स की दुकानें सोशल डिस्टेंश का पालन करते हुए हर दिन खोली जा सकेंगी।
  • कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लास के लिये खुलेंगी।
  • ग्रामीण क्षेत्र में सभी दुकानें सामान्य स्थिति में खुलेंगी।
  • जिले सभी लोगो को घर से निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य है। सार्वजनिक जगहों पर फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना होगा।