शादी में शिरकत करने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य, जबलपुर नगर निगम का आदेश

जबलपुर नगर निगम आयुक्त संदीप जी.आर ने प्रशासनिक अधिकारियों और होटल मैरिज गार्डन संचालकों के साथ की बैठक, बिना वैक्सीनेशन लोगों को एंट्री नहीं देने के दिए निर्देश

Updated: Nov 12, 2021, 11:37 AM IST

जबलपुर। जबलपुर वासियों को अगर अब किसी शादी में शिरकत करनी है तो उन्हें अनिवार्य तौर पर टीके की दोनों डोज़ लेनी होगी। बिना वैक्सीनेशन उन्हें शादी समारोह में शिरकत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबलपुर नगर निगम ने शहर के होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को इस बाबत फरमान सुना दिया है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जबलपुर नगर निगम आयुक्त संदीप जी.आर ने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों और तमाम होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने संचालकों को यह निर्देश दिया है कि वह किसी भी शादी समारोह में ऐसे व्यक्ति को एंट्री न दें, जिसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ न ली हो। 

बैठक में दिए गए निर्देश में कहा गया है कि शादी समारोह में शिरकत करने वाले सभी लोग टीका लगवा चुके हैं, यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी बुकिंग करने वालों और होटल-मैरिज गार्डन संचालकों की होगी। नगर निगम आयुक्त ने संचालकों को यह निर्देश दिया है कि वे बुकिंग के दौरान ही सुनिश्चित कर लें। शादी समारोह के दौरान प्रशासनिक टीम औचक निरीक्षण भी कर सकती है।  

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इससे पहले इंदौर और सिंगरौली में भी सौ फीसदी टीकाकरण को लेकर ऐसे ही आदेश जारी हो चुके हैं। इंदौर प्रशासन ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसके मुताबिक एक दिसंबर से अस्पतालों, बैंकों और मंदिरों में बिना वैक्सीनेशन किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी। वहीं सिंगरौली प्रशासन ने इंदौर प्रशासन से दो कदम आगे निकलते हुए कोरोना का टीका न लगवाने लोगों पर एफआईआर दर्ज करने तक की धमकी दे डाली है।

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 सिंगरौली डीएम ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक सिंगरौली में 15 दिसंबर तक हर व्यक्ति को कोरोना की दोनों डोज़ लेना अनिवार्य किया गया है।आदेश के मुताबिक 15 दिसंबर तक दोनों ही डोज नहीं लगवाए तो सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में नौकरी करने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन लोगों को छूट मिलेगी, जिन्हें चिकित्सा सलाह के तहत टीका लेने से मना किया गया है। जो व्यक्ति दोनों डोज नहीं लिया हो उसे ड्यूटी पर जाने की अनुमति नहीं होगी। सिंगरौली डीएम के इस तुगलकी फरमान की आलोचना हो रही है।