बचत और बीमा योजना के नाम पर लोगों से ठगे करोड़ों रुपए, कोर्ट ने पूर्व उपसरपंच को सुनाई 3 साल की सज़ा

पूर्व उपसरपंच के अलावा कोर्ट ने इस मामले में शामिल नौ एजेंटों को भी तीन साल की सज़ा सुनाई है, इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 56 हजार का दंड भी लगाया है

Publish: Mar 29, 2023, 04:25 PM IST

जावरा। सत्र न्यायालय ने भीमाखेड़ी के पूर्व उपसरपंच को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में दोषी पाया है। जिसके बाद अदालत ने पूर्व उपसरपंच को तीन साल का कारावास सुनाया है। पूर्व उपसरपंच को लोगों से करोड़ों रुपए की उगाही करने का दोषी पाया गया है। 

पूर्व उपसरपंच के अलावा नौ एजेंटों को भी कोर्ट ने इस धोखाधड़ी में संलिप्त पाया है। कोर्ट ने इन्हें भी तीन साल की सजा सुनाई है। तीन तीन वर्ष के कारावास के अलावा सभी दोषियों पर 56 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। 

2014-15 में भीमाखेड़ी के तत्कालीन उपसरपंच दिलीप दास बैरागी ने क्षेत्र में महावीर उपहार और बचत योजना चलाई थी। इसमें बैरागी और उसके साथी ने बीमा और बचत के नाम पर एक हजार लोगों को चूना लगा दिया। 

बैरागी और उसके साथी एजेंटों ने लोगों के कार्ड बनवाकर उनसे पैसे ऐंठ लिए। लेकिन उन्होंने लोगों के पैसे वापस नहीं किए। लोग जब अपने पैसे लेने पहुंचे तब इन लोगों ने योजना के बंद होने और पैसे न होने का हवाला दे दिया। ठगी का शिकार होने के बाद पूर्व उपसरपंच सहित नौ एजेंटों पर 2017 में मुकदमा दर्ज किया गया।