ED के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डॉ गोविंद सिंह, जांच एजेंसी को बताया बीजेपी का एजेंट

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को नोटिस भेजा था, अब सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Updated: Mar 06, 2023, 06:02 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कि है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष को ED की ओर से जो समन मिला था, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन लगाई है। कोर्ट ने तीन दिन पहले कहा है कि इस मामले की तीन जजों की बेंच सुनवाई करेगी

दरअसल, जनवरी महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने डॉ गोविंद सिंह को समन भेजा था। उन्हें 27 जनवरी को दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा गया था। हैरानी की बात ये थी कि जांच एजेंसी की ओर से कोई कारण नहीं बताया गया था। इसपर नेता प्रतिपक्ष ने अपने वकीलों के माध्यम से ईडी को नोटिस भेजकर कारण बताने की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने जांच एजेंसी को चार हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था।

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हालांकि, चार हफ्ते गुजरने के बाद भी ईडी उन्हें यह नहीं बता पाई की किस मामले में उन्हें समन किया गया। ऐसे में अब डॉ सिंह ने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मामले पर डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि, "हिंदुस्तान में ईडी का गठन इसलिए किया गया था कि किसी व्यक्ति ने यदि देश एवं विदेश में अवैध संपत्ति बनाई है तो ईडी उस पर शिकंजा कस सके, परंतु आज ईडी का एक ही काम बचा है, वह बीजेपी की एजेंट बनकर काम कर रही है।"

सिंह ने आगे कहा, "हम भाजपा नेताओं के कारनामों को उजागर न कर सकें इसलिए सरकार ईडी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। जीवन में मैने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिसके कारण मुझे नीचा देखना पड़े। खेती किसानी के अलावा मेरे पास कोई काम नही हैं, मेरे पास न तो कोई कंपनी है और न ही मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं। कंपनी कैसे बनती है, कैसे चलती है उसकी एबीसीडी भी मुझे पता नहीं। बीजेपी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को भयभीत और दबाने के लिए इस तरह का काम कर रही है।"