MP: जनरल और SC-ST सीटों पर यथावत होंगे पंचायत चुनाव, OBC सीटों पर संशय बरकरार

पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक समाप्त, OBC के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने का फैसला, ओबीसी सीटों के होगा दोबारा नोटिफिकेशन

Updated: Dec 18, 2021, 09:09 AM IST

Photo Courtesy: News18
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भोपाल। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव का मामला लगातार उलझता जा रहा है। राज्य चुनाव आयोग पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने पड़ अड़ गई है। चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों ने इस संबंध में आज बैठक की। बताया जा रहा है कि बैठक में सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श के बाद आयोग इस नतीजे पर पहुंचा है कि जनरल और एससी-एसटी सीटों पर यथावत चुनाव होंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अगुवाई में शनिवार दोपहर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर तमाम विधि-विशेषज्ञ से मशविरा लिया गया। बैठक संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस दामोद ने कहा कि चुनाव पर कोई रोक नहीं है। मुद्दा बस ओबीसी आरक्षण का है। फिलहाल सामान्य और एससी/एसटी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी।

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दामोद के मुताबिक ओबीसी सीटों पर एक सप्ताह में आरक्षण प्रक्रिया की जांच होगी। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को ओबीसी सीटों के आरक्षण पर पुनर्विचार करने को कहा है। बता दें कि शनिवार सुबह बैठक से पहले चुनाव आयुक्त बीपी सिंह ने पत्रकारों से कहा था कि चुनाव निरस्त नहीं होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही चुनाव कराने को लेकर अड़ गई है। इसके पहले शुक्रवार को आयोग ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया था कि ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोक दिए जाएं।

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उधर दिग्गज वकील विवेक तन्खा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम ओबीसी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। तन्खा ने कहा है कि हमारी याचिका रोटेशन से संबंधित थी और हमारा कहना है कि रोटेशन पद्धति को खत्म कर राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस नेता के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि रोटेशन के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई जारी रहने वाली है। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि नियत समय पर चुनाव होंगे या नहीं।