MP: IAS शिल्पा गुप्ता की बढ़ी मुश्किलें, अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट

आईएएस अधिकारी शिल्पा गुप्ता के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानती गिरफ्तारी वारेंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च को कम्प्लाइंस रिपोर्ट के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

Updated: Mar 08, 2025, 02:37 PM IST

भोपाल। लोक शिक्षण आयुक्त IAS शिल्पा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिल्पा गुप्ता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर 10,000 रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 

प्रशासनिक न्यायाधीश संजय सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने आयुक्त को 23 मार्च 2025 को पालन रिपोर्ट के साथ कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। दरअसल, सीहोर निवासी हरिओम यादव सहित अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

यह भी पढे़ं: जबलपुर कलेक्टर और एसपी पर 50 हजार का जुर्माना, राजनीतिक दबाव में जिलाबदर करने का आरोप

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व शिवांशु कोल ने पैरवी करते हुए बताया कि याचिकाकर्ता सहित 50 से अधिक शिक्षकों को मेरिट के आधार पर अनारक्षित वर्ग में ट्रायबल वेलफेयर स्कूलों में पदस्थ किया गया था, जिसे कोर्ट ने अवैधानिक मानते हुए उन्हें डीपीआई के स्कूलों में नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे।

हाई कोर्ट ने आदेश के पालन के लिए 4 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने 10 फरवरी 2025 को आयुक्त शिल्पा गुप्ता को नोटिस जारी कर 3 मार्च 2025 तक जवाब तलब किया था, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बावजूद कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही महाधिवक्ता कार्यालय से संपर्क किया गया।

ऐसे में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता के खिलाफ 10,000 का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके साथ ही 23 मार्च 2025 को पालन रिपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।