कोरोना के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी, नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा, रात 9 बजे बंद होंगी दुकानें, होली पर अघोषित लॉकडाउन

भोपाल में सार्वजनिक होली मनाने पर पाबंदी, होली पर अघोषित लॉकडाउन, धार्मिक स्थल, जिम, सिनेमा घर अगले आदेश तक बंद, रात 10 बजे तक हो सकेगी खाने की होम डिलीवरी

Updated: Mar 26, 2021, 12:05 PM IST

Photo Courtesy: Navbharat Times
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भोपाल। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सख्ती और बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली। जिसके बाद अब लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। सभी बाजारों को रात 9 बजे ही बंद करवा दिया जाएगा। सार्वजनिक होली पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे घर पर ही रहकर त्योहार मनाएं। होली पर किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन की परमीशन नहीं होगी।

होली के दिन सोमवार को अघोषित लॉकडाउन रखा गया है। सोमवार को सभी ऑफिस, बाजार और दुकानें टोटल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बिना कारण घूमने और आने-जाने पर रोक रहेगी। अगले आदेश तक सभी पिकनिक स्पॉट और धार्मिक स्थल लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद रहेगी। दवाई और आवश्यक सेवा को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। अस्पताल, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले लोगों को आने-जाने दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों के पास आई कार्ड होना जरूरी है। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे।

  शहर में रेस्टोरेंट में खाना बैठकर खाने पर रोक रहेगी, खाना पैक करवाकर घर ले जा सकेंगे। वहीं खाने की होम डिलीवरी केवल रात 10 बजे तक की जा सकेगी। शहर में सभी रैली, जुलूस, गेर, यात्रा, धरना,प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया है। सभी तरह के त्यौहार सिर्फ घर ही रहकर परिवार के सदस्यों के साथ मनाने की अनुमति रहेगी। सार्वजनिक रूप से कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा।

 भोपाल के सभी धार्मिक स्थल बंद रखने का फैसला लिया गया है। केवल दैनिक गतिविधियां हो सकेंगी। जिसमें आम जनता की शामिल नहीं हो सकेगी। शादी समारोह में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए पहले से परमीशन लेना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार और शवयात्रा में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे। मृत्युभोज में भी 50 लोगों के शामिल होने की छूट होगी।

गौरतलब है कि रविवार याने 28 मार्च को मध्यप्रदेश के सात शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा, बैतूल और खरगोन में टोटल लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार को जारी नई गाइड लाइन के अनुसार स्वीमिंग पूल, व्यायामशाला, जिम और सिनेमा घर बंद रहेंगे। किसी भी बंद हॉल में 50 फीसदी क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने की परमीशन होगी।   

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बीते 24 घंटों में 2091 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इंदौर में 612, भोपाल में 425 और जबलपुर में 156 केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 7.3% तक पहुंच गई है। बीते दो दिनों में कोरोना संक्रमण से 18 लोगों की मौत हो चुकी है।