उज्जैन में कांग्रेस नेता को 7 करोड़ की रिकवरी का नोटिस, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में गबन का आरोप

उज्जैन कांग्रेस के उपाध्यक्ष रियाज खान पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से वर्ष 2006-07 से वर्ष 2022-23 तक वक्फ के दुकानों से 7 करोड़ 11 लाख रुपए किराया वसूले।

Updated: Jun 07, 2024, 08:59 AM IST

उज्जैन। उज्जैन में कांग्रेस नेता रियाज खान को वक्फ बोर्ड ने 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस दिया है। उन पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर स्थित दुकानदारों से वसूली का आरोप है। वक्फ बोर्ड की शिकायत के बाद रियाज के खिलाफ खाराकुआं थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है।

उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रियाज खान 26 साल तक उज्जैन वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। पद से हटने के बाद अब बोर्ड द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 24 अप्रैल को वक्फ बोर्ड भोपाल ने रियाज खान को नोटिस दिया। इसमें अवैध रूप से वर्ष 2006-07 से वर्ष 2022-23 तक 7 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी निकालकर सात दिन में जवाब देने के लिए कहा गया।

वक्फ बोर्ड ने 2 अगस्त 2023 को जांच समिति गठित कर रियाज के कार्यकाल की जांच कराई। जांच में आरोप लगाया गया कि मदार गेट पर 115 दुकानों, 2 स्कूल बिल्डिंग और 5 ऑफिस रूम का निर्माण वक्फ संपत्ति के रूप में किया। रियाज खान ने कई साल तक इनसे किराया वसूला, लेकिन इसकी सूचना न तो बोर्ड को दी गई और न ही किराएदारों से प्राप्त होने वाली आय का हिसाब दिया गया। वक्फ संपत्ति का उपयोग निजी संपत्ति के रूप में किया गया और इसका अनाधिकृत लाभ अर्जित किया गया।

वक्फ बोर्ड ने रियाज पर आरोप लगाया कि आपके कार्यकाल में आपके द्वारा वर्तमान तक अनाधिकृत रूप से वक्फ के किराएदारों से वसूली की जा रही है। साल 2006-07 से साल 2022-23 तक के 7 करोड़ 11 लाख, 99 हजार रुपए की वसूली आपसे क्यों नहीं की जाए। सीएसपी ओपी मिश्रा ने बताया कि खाराकुआं क्षेत्र की दुकानों से अवैध वसूली को लेकर रियाज खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।