MP में आज से 30 जून तक हो सकेंगे तबादले, एक ही जिले में नहीं मिलेगी दोबारा पोस्टिंग

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 15 जून से 30 जून तक जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर हो सकेंगे।

Publish: Jun 15, 2023, 09:33 AM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में आज से तबादले हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 15 जून से 30 जून तक जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ट्रांसफर हो सकेंगे। जिले के बाहर व विभागों में तबादलों पर सीएम का अप्रूवल लगेगा। तबादला नीति के मुताबिक 201 से 2000 तक के संवर्ग में 10 फीसदी से ज्यादा तबादले नहीं किए जाएंगे। जबकि किसी भी संवर्ग में 20 फीसदी से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर दी गई है। उसके मुताबिक जिले में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से तबादले होंगे। राज्य संवर्ग में विभागाध्यक्ष और प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले सीएम के अनुमोदन (अप्रूवल) से विभाग जारी करेगा। खास बात यह है कि जिस जिले में अधिकारी पूर्व में पदस्थ रह चुका है, वहां पोस्टिंग नहीं होगी।

ट्रांसफर नीति के मुताबिक सभी विभागों के राज्य कैडर के अंतर्गत विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रमों एवं संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (चाहे वे किसी भी पदनाम से जाने जाते हो) के ट्रांसफर आदेश समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा। राज्य कैडर के शेष समस्त प्रथम श्रेणी के अधिकारी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर (जिले के भीतर किए जाने वाले ट्रांसफर को छोड़कर) मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग जारी करेगा।

नई तबादला नीति के मुताबिक उप पुलिस अधीक्षक (DSP) से नीचे के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के जिले के भीतर ट्रांसफर के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड निर्णय लेगा। जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद आदेश जारी करेंगे। डीएसपी और उनसे वरिष्ठ पुलिस अफसरों के ट्रांसफर स्थापना बोर्ड के दिशा-निर्देशों के मुताबिक विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद होंगे।

वहीं, राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। जिले के भीतर डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर की अनुविभाग में पदस्थापना कलेक्टर प्रभारी मंत्री से विचार विमर्श के बाद कर सकेंगे। जबकि तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार व नायब तहसीलदार की जिले के भीतर पदस्थाना कलेक्टर प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद कर सकेंगे।