दिल्ली-एनसीआर में फिर से जहरीली हुई हवा, GRAP-3 की पाबंदियां लागू
ग्रैप 3 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण, वायु प्रदूषण के बेहद गंभीर स्तर पर लागू किया जाता है।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शीत लहर के बीच प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय राजधानी की आबोहवा फिर से जहरीली हो गई है। सरकार की तरफ से GRAP-3 की पाबंदियां फिर से लागू कर दी गयी है। इसके साथ ही कक्षा 5 तक की स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाए जाएंगे।
दरअसल, एयर पॉल्यूशन के बढ़ने के बाद Graded Response Action Plan (GRAP) लागू की जाती है। ग्रैप का पहला चरण AQI 201 से 300 तक रहता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 तक रहता है। फिर तीसरा चरण AQI 401 से 450 तक रहता है। अगर AQI 450 से ज्यादा हो गया तो ग्रैप-4 लागू हो जाता है। हालांकि इसके अलावा इसे सरकार की तरफ से ही लागू की जाती है। जब तक सरकारी आदेश लागू नहीं होते हैं तब तक इसे लागू नहीं किया जाता है।
GRAP-3 के तहत कई तरह के प्रतिबंध होते हैं। ग्रैप 3 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण, वायु प्रदूषण के बेहद गंभीर स्तर पर लागू किया जाता है। यह एक कठोर कदम है जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से उठाए जाते हैं। ग्रैप 3 के लागू होने का मतलब है कि प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है और तत्काल आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।
इसके बाद सरकार की तरफ से वायु प्रदूषण के स्तर को तेजी से कम करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-3 के दौरान निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े हुए कार्यों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा। NCR राज्यों से अंतर्राज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। हालांकि इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों को राहत दी गई है।
GRAP-3 में दिव्यांग लोगों को गुरुग्राम, फरीदबाद, दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन के इस्तेमाल पर छूट रहेगी। दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी पर प्रतिबंध रहेगा। लेकिन इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों पर छूट रहेगी।