बिहार पुलिस में अब होगी ट्रांसजेंडर्स की भर्ती, हर 500 में से एक पद आरक्षित

बिहार सरकार ने किन्नर समुदाय के लिए लिया बड़ा निर्णय, सिपाही व दरोगा के पद भविष्य में होने वाली सभी नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षण

Updated: Jan 18, 2021, 08:45 AM IST

Photo Courtesy: The Statesman
Photo Courtesy: The Statesman

पटना। बिहार सरकार ने किन्नर समुदाय के लिए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य की पुलिस में अब सिपाही और दरोगा के पदों पर किन्नरों की सीधी नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद गृह विभाग ने शुक्रवार को इससे जुड़ा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। नीतीश सरकार के फैसले के बाद अब पुलिस में इनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि नौकरी पाने के लिए इन्हें भी लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। 

हर 500 में से एक पद ट्रांसजेंडर्स के लिए आरक्षित

राज्य की नीतीश सरकार ने साफ किया है कि जब भी प्रदेश में सिपाही व दरोगा में नौकरी के लिए आवेदन लिए जाएंगे, तब हर 500 पद में से एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित रहेगा। इसके लिए अलग से विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि, आरक्षित पदों पर नियुक्ति के क्रम में इन पदों की संख्या पूरी ना होने पर बाकी पदों को उसी मूल विज्ञापन के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

गृह विभाग द्वारा जारी जारी संकल्प पत्र के अनुसार इन पदों पर बहाली के लिए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी को बिहार राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके लिए नियुक्ति के दौरान उसे राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दिखाना होगा। ये इसलिए जरूरी किया गया है ताकि यह प्रमाणित हो सके कि अभ्यर्थी ट्रांसजेंडर है। इसके अलावा अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सामान्य विज्ञापन अनुसार रहेगी और अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में मिल रही छूट के अनुसार होगी। जबकि शारीरिक दक्षता व परीक्षा का मापदंड संबंधित संवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान होगा।

यह भी पढ़ें: बाइडेन की टीम में भारतीय मूल के लोगों का बोलबाला, 20 लोगों को सौंपे अहम पद

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार की जनसंख्या करीब 10 करोड़ 41 लाख है, जिसमें 40 हजार 827 किन्नर हैं। यानी हर 1 लाख आबादी में 39 किन्नर हैं। बिहार पुलिस में इस वक्त 1,30,243 पद स्वीकृत हैं। इस हिसाब से कम से कम 51 पद पर ट्रांसजेंडर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी करीब 2550 पुलिस पदाधिकारी या कर्मी पर एक ट्रांसजेंडर वर्ग से होना चाहिए। इनमें 41 सिपाही एवं 10 अवर निरीक्षक पदों पर ट्रांसजेंडर्स की नियुक्ति हो सकती है।