ब्लैक फंगस की दवा हुई टैक्स फ्री, कोरोना वैक्सीन पर जारी रहेगा 5 फीसदी GST

GST काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पर 5 प्रतिशत GST जारी रखने का फैसला लिया है.. रेमडेसिविर इंजेक्शन, बीपी मशीन, ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर पर घटाया गया टैक्स, 12% से कम कर के 5% लगेगा टैक्स

Updated: Jun 13, 2021, 07:12 PM IST

Photo Courtesy: The Indian Express
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दिल्ली। शनिवार को GST काउंसिल याने वस्तु एवं सेवा कर की 44वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कांउसिल ने ब्लैक फंगस की दवाइयों पर टैक्स फ्री कर दिया है। ब्लैक फंगस में उपयोगी Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है। इन पर 5% GST लगता था जिसे अब खत्म किया गया है। वहीं कोरोना के इलाज में काम आने वाली दवाओं इंजेक्शन्स पर से टैक्स कम कर दिया गया है। GST काउंसिल ने रेमडेसिविर इंजेक्शन, बीपी मशीन, ऑक्सीमीटर, पल्स मीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटीलेटर पर GST12% से घटाकर 5% कर दी है।

वहीं एंबुलेंस पर GST में 16 फीसदी की छूट की गई है। पहले एंबुलेंस पर 28 फीसदी GST लगता था जिसे कम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं अन्य आवश्यक उपकरणों पर भी टैक्स की दरें कम करने का फैसला लिया गया है। वस्तु एवं सेवा कर की अहम बैठक में कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी GST को जारी रखा गया है। इस बैठक में कम की गई GST दरों में कटौती सितंबर तक लागू रहेंगी।

दरअसल मंत्रियों के समूह GOM  ने इन वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स में अगस्त तक कटौती करने की सिफारिश काउंसिल से की थी। पिछले महीने 28 मई की बैठक में PPE, किट, मास्क और कोरोना वैक्सीन समते कोविड में उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स में छूट के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन का फैसला किया गया था। इसी GOM ने हाल ही में सात जून को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जिसकी सिफारिशे GST काउंसिल ने मान ली है।