मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, हाई कोर्ट का रुख करेंगे आप नेता

रोज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हुई है, ईडी मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर 5 अप्रैल को सुनवाई होगी

Updated: Mar 31, 2023, 06:17 PM IST

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आप नेता अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेंगे। 

दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले मामले में कैद मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सीबीआई के स्पेशल जज जस्टिस नागपाल ने खारिज कर दिया है। जस्टिस नागपाल ने इस मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई की थी। हालांकि उस दिन उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन आज सुनवाई के दौरान उन्होंने सिसोदिया की याचिका को खारिज कर दिया।

मनीष सिसोदिया की यह जमानत याचिका सीबीआई की कार्रवाई के विरुद्ध दाखिल की गई थी। अभी ईडी मामले में भी उनकी जमानत याचिका पर सुनाई होना बाकी है। पांच अप्रैल को ही दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 

मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 9 मार्च को ईडी ने इसी मामले से जुड़े एक अन्य मामले में उन्हें तिहाड़ से ही गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने उपमुख्यमंत्री तथा शिक्षा विभाग समेत अपने तमाम विभागों से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं।