कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा, ED ने सहयोग नहीं करने के लगाए आरोप
एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
नई दिल्ली। शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है। ED ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे हमें गुमराह कर रहे हैं। कस्टडी बढ़ने के बाद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें दी जाएं- गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड।
शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ED की ओर से ASG राजू और केजरीवाल की ओर से रमेश गुप्ता ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज भी कोर्ट में मौजूद थे।
ED ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान आतिशी मर्लेना का ना्म लिया है। ED ने जब विजय नायर के बारे में सवाल किया तो केजरीवाल ने कहा कि नायर मुझे नहीं, आतिशी को रिपोर्ट करता था। दरअसल, ED ने आरोप लगाया है कि 100 करोड़ के शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल ही मुखिया हैं और सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।
ED के केस के मुताबिक, शराब नीति लागू करना उस साजिश का हिस्सा था, जिसके जरिए कुछ प्राइवेट कंपनियों को पूरे प्रॉफिट का 12% हिस्सा दिया गया। इस व्यवस्था का जिक्र ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में नहीं किया गया। ED ने दावा किया कि इस पूरी साजिश को विजय नायर और कुछ और लोगों ने साउथ ग्रुप के साथ मिलकर अंजाम दिया। इसके जरिए होलसेलर्स को 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट' दिया गया। ED ने कहा कि विजय नायर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए काम करता था।
अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल को 28 मार्च तक यानी 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद 28 मार्च की सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा था। आज उन्हें 15 अप्रैल यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।