पेट्रोल पंप से हटेगी पीएम मोदी की तस्वीर, चुनाव वाले पांच राज्यों में निर्वाचन आयोग का आदेश

चुनाव आयोग ने पेट्रोल पंप पर पीएम की तस्वीरों को माना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव वाले राज्यों में सभी पेट्रोल पंप संचालकों से 72 घंटे के अंदर हटाने को कहा

Updated: Mar 04, 2021, 03:20 AM IST

Photo Courtesy: Kerala Kaumudi
Photo Courtesy: Kerala Kaumudi

कोलकाता। केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों के पेट्रोल पंपों पर लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को 72 घंटे के अंदर मोदी की तस्वीरें और होर्डिंग्स हटाने का निर्देश दिया है। फिलहाल सभी पेट्रोल पंपों पर सरकारी योजनाओं के ऐसे विज्ञापन लगे हैं, जिनमें मोदी की बड़ी-बड़ी तस्वीरें हैं।

वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अब तक कोई आदेश नहीं

हालांकि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर छपी मोदी की तस्वीरों का विरोध किए जाने के बावजूद चुनाव आयोग ने इस मामले में अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। दरअसल, जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इस सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है। जिन पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी लोगों को ऐसे सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध करते हुए चुनाव आयोग के पास शिकायत भी की है। टीएमसी ने इसे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का प्रचार करार दिया है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने इस मामले में कहा है कि, 'चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट में प्रधानमंत्री की फोटो लगाना ठीक नहीं है। हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने इस मुद्दे को उठाई है। यह स्पष्ट तौर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।'

ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर पीएम की तस्वीरें छापे जाने को चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानेगा या नहीं? जब पेट्रोल पंप पर मोदी की तस्वीर हटाने का आदेश दे दिया गया, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट के बारे में फैसला लेने में देर क्यों?