अब पूरे भारत के लिए गाड़ियों का एक रजिस्ट्रेशन नंबर, सरकार ने राज्यवार रजिस्ट्रेशन की बदली नीति
लोगों को झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण की नई श्रृंखला भारत सीरीज़ पेश की

नई दिल्ली। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तिगत वाहनों के आसानी से हस्तांतरण के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत नाम से एक नई पंजीकरण श्रृंखला शुरू की है। इसके तहत मंत्रालय ने नए पंजीकरण चिन्ह भारत श्रृंखला को अधिसूचित किया है। मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस व्यवस्था के तहत वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत नहीं होगी।
इससे पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर अपने वाहन का नए सिरे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। जिससे आमलोगों को काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब भारत श्रृंखला के तहत अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने पर आपको इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि इस छूट का फायदा लेने के लिए आपको मोटर वाहन टैक्स के रूप में कुछ अतिरिक्त शुल्क चुकाने होंगे।
मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत श्रृंखला के तहत अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने पर 10 लाख रुपए तक के वाहन पर 8 फीसदी मोटर वाहन टैक्स लगेगा, 10 से 20 लाख रुपए तक के वाहन पर 10 फीसदी और 20 लाख रुपए से अधिक के वाहन पर 12 फीसदी मोटर वाहन टैक्स देना होगा। डीजल वाहन होने पर 2 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। जबकि इलेक्ट्रिक वाहन पर 2 फीसदी कम शुल्क लगेगा।
बीएच श्रृंखला का पंजीकरण चिन्ह वाईवाई बीएच 0000 एक्सएक्स होगा। वाईवाई का मतलब रजिस्ट्रेशन के पहले वर्ष से होगा। बीएच भारत श्रृंखला का कोड होगा। 0000 चार अंकों की वाहन संख्या होगी। एक्सएक्स में दो अल्फाबेट अक्षर होंगे। मंत्रालय की ओर से 26 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार भारत श्रृंखला के तहत वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं।
भारत श्रृंखला के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर मिलेगी जिनके कार्यालय 4 या उससे अधिक राज्यों में हैं। अभी तक सड़क परिवहन के नियमों के मुताबिक व्यक्तिगत वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किये जाने पर नए राज्य में वाहन का पुनः रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसके लिए 12 माह की मोहलत मिलती है। लेकिन यह समयावधि बीत जाने पर ट्रैफिक नियमों के अनुसार भारी जुर्माना ठोंका जाता है। भारत श्रृंखला के तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने पर इससे लोगों को व्यक्तिगत वाहन के पुनः रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिलेगी।
नए भारत सीरीज के तहत अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको अपने वर्तमान राज्य से एनओसी लेना होगा। जिस नए राज्य में आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वहां रोड टैक्स पेड करते ही वो आपको रजिस्ट्रेशन मार्क दे देंगे। इसके बाद आपको अपने वर्तमान राज्य से रोड टैक्स का रिफंड लेने के लिए आवेदन करना होगा।