दिल्ली में अब सरकार का मतलब सीएम नहीं LG, केंद्र ने लागू किया GNCT अधिनियम एक्ट

संसद के पिछले सत्र में केंद्र सरकार ने GNCT संशोधन बिल को पारित किया था, अब इसे 27 अप्रैल से लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है

Updated: Apr 28, 2021, 08:40 AM IST

Photo Courtesy: liveHindustan.com
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नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अब सरकार का मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं बल्कि एलजी अनिल बैजल की सरकार होगा। एलजी अनिल बैजल अब कागज़ों पर दिल्ली की सरकार होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने GNCT संशोधन अधिनियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो कि बुधवार 27 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय राजधानी शासन अधिनियम संशोधन एक्ट,2021 (GNCT Amendment Act, 2021) के मुताबिक अब दिल्ली में किसी भी कार्य को करने से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एलजी अनिल बैजल की मंजूरी लेनी होगी। इस लिहाज से दिल्ली सरकार के पास किसी भी कार्य को अपने बल बूते करने की शक्ति छीन ली गई है। अगर दिल्ली सरकार को अपने कार्यक्षेत्र में किसी कार्य या विधानसभा की किसी भी कार्यवाही से पहले भी अनिवार्य रूप से एलजी की अनुमति लेनी होगी। इस अधिनियम के तहत दिल्ली सरकार की सभी शक्तियां अब उपराज्यपाल के अधीन हैं। 

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केंद्र सरकार ने संसद के पिछले सत्र के दौरान इस संशोधन बिल को लागू किया था। तब आम आदमी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया था। इस बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार देते दिल्ली के जंतर मंतर पर मार्च महीने में प्रदर्शन भी किया था। केंद्र सरकार ने भी इसी ऐसे समय लागू करने की ठानी जब दिल्ली सहित देश कोरोना महामारी के गंभीर संकट से जूझ रहा है।