लालू यादव की ज़मानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने नहीं मानी आधी सज़ा काटने की दलील

झारखंड हाईकोर्ट में हुई लालू यादव की ज़मानत याचिका पर सुनवाई, चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में ज़मानत पा चुके हैं आरजे़डी प्रमुख

Updated: Feb 19, 2021, 12:19 PM IST

Photo Courtesy : Amar Ujala
Photo Courtesy : Amar Ujala

रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई है। झारखण्ड हाई कोर्ट ने आज उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने लालू यादव के वकीलों की तरफ से पेश इस दलील को भी नहीं माना कि उन्होंने अपनी आधी सज़ा काट ली है। इससे पहले 12 फरवरी को कोर्ट ने लालू की ज़मानत याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था। 

लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े दुमका ट्रेज़री केस में सज़ा काट रहे हैं। 2018 में उन्हें चारा घोटाले से जुड़े मामलों में 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। पिछले साल ही लालू ने सज़ा की आधी अवधि काट लेने और खराब सेहत का हवाला देकर ज़मानत याचिका दायर की थी। चाईबासा ट्रेज़री केस में तो उन्हें ज़मानत मिल गई, लेकिन दुमका ट्रेज़री मामले में लालू यादव की ज़मानत याचिका काफी समय से कोर्ट में लंबित थी। हर सुनवाई में अलग अलग कारणों से ज़मानत याचिका पर सुनवाई टल जा रही थी। लेकिन हाई कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि उन्हें ज़मानत नहीं मिलेगी।  

आरजेडी अध्यक्ष को इस समय तबीयत खराब होने की वजह से दिल्ली के एम्स (AIIMS) में भर्ती हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने 5 फरवरी की अपनी सुनवाई में उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश न किए जाने पर नाराज़गी जाहिर की थी। लालू यादव को पिछले महीने ही स्वास्थ्य बिगड़ने पर एम्स में भर्ती किया गया है। हाई कोर्ट ने रांची के रिम्स (RIMS) अस्पताल के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि आखिर किस आधार पर लालू यादव को एम्स में शिफ्ट किया गया है।