तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी, मद्रास हाईकोर्ट ने लगाई रोक

एक जनहित याचिका में मंदिरों के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी ताकि भक्त मंदिरों में तस्वीरें न लें और वीडियोग्राफी न करें।

Updated: Dec 03, 2022, 05:36 AM IST

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंदिरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने तर्क दिया कि पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिरों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। अब भक्त मंदिरों में मोबाइल फोन के साथ एंट्री नहीं कर सकेंगे।

मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अगर किसी को भगवान के दर्शन करने हैं तो भक्तों को अपना मोबाइल मंदिर परिसर से बाहर ही छोड़कर आना होगा। वह चाहें तो परिसर में बनाए जाने वाले फोन डिपॉजिट लॉकर में अपना फोन सुरक्षित रखवा सकते हैं, लेकिन उन्हें इसे अंदर ले जाने की इजाजत किसी भी सूरत-ए-हाल अब से नहीं दी जाएगी।

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भक्तों को असुविधा से बचाने के लिए कोर्ट ने कहा कि मंदिरों में फोन डिपॉजिट लॉकर स्थापित किए जाने चाहिए। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति भी की जाएगी। 

दरअसल, इस संबंध में थूथुकुडी के तिरुचेंदूर के श्री सुब्रमनिया स्वामी मंदिर के एम सीतारमन ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में मंदिरों के अंदर मोबाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी ताकि भक्त मंदिरों में तस्वीरें न लें और वीडियोग्राफी न करें। उन्होंने कहा कि यह ‘नियमों’ के खिलाफ है और मंदिर की सुरक्षा से खिलवाड़ है।