मां की मृत्यु पर वानखेड़े ने बनाए थे दो अलग अलग डेथ सर्टिफिकेट, नवाब मलिक ने फिर घेरा समीर वानखेड़े को

नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की मां जाहिदा के दो डेथ सर्टिफिकेट साझा किए हैं, जिसमें एक सर्टिफिकेट में वानखेड़े की दिवंगत मां के डेथ सर्टिफिकेट में उनका धर्म हिंदू लिखा हुआ है जबकि दूसरे सर्टिफिकेट में वानखेड़े की मां का धर्म मुस्लिम दर्ज किया हुआ है

Updated: Nov 25, 2021, 04:54 AM IST

मुंबई। समीर वानखेड़े के फर्जीवाड़े को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक और बड़ा खुलासा किया है। नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर समीर वानखेड़े की दिवंगत मां जाहिदा के दो डेथ सर्टिफिकेट साझा किए हैं। दोनों ही सर्टिफिकेट में जाहिदा का अलग अलग धर्म दर्ज किया गया है। 

एनसीपी नेता ने एनसीबी अधिकारी की मां का डेथ सर्टिफिकेट जारी करते हुए समीर वानखेड़े और उनके पिता पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने कहा है कि एक और फर्जीवाड़ा, अंतिम संस्कार के लिए मुसलमान और सरकारी दस्तावेज के लिए हिंदू? ध्यान है दाऊद और द्यानदेव। 

नवाब मलिक द्वारा साझा किए गए दस्तावेज के मुताबिक समीर वानखेड़े की मां जाहिदा का 15 अप्रैल, 2015 को इंतकाल हुआ था। इंतकाल के ठीक अगले दिन जाहिदा का डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया, जिसमें उनका धर्म मुस्लिम दर्ज किया गया। लेकिन इसके ठीक अगले दिन एक और डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया जिसमें जाहिदा का धर्म हिंदू दर्ज कराया गया। 

नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर पहले ही फर्जीवाड़े के जरिए आईआरएस की नौकरी हथियाने का आरोप लगा चुका हैं। इस संबंध में नवाब मलिक समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट भी जारी कर चुके हैं। वहीं समीर वानखेड़े का निकाह करवाने वाले काजी तक यह बात कह चुके हैं कि पूरा वानखेड़े परिवार मुस्लिम है। वहीं वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया था कि निकाह से पहले तक समीर वानखेड़े मस्जिद में नमाज तक पढ़ने जाया करते थे। वानखेड़े परिवार मुस्लिम था, तभी उन्होंने उस परिवार में अपनी बेटी का निकाह किया था। 

नवाब मलिक अब तक समीर वानखेड़े के फर्जीवाड़े के सिलसिले में कई खुलासे कर चुके हैं। नवाब मलिक की बेटी नीलोफर खान ने भी हाल ही में समीर वानखेड़े का मैरिज सर्टिफिकेट और रिसेप्शन कार्ड भी पोस्ट किया था। जिसमें समीर वानखेड़े का नाम दाऊद और जाहिदा के बेटे के तौर पर छपा हुआ था।

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समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख भी किया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की इस मांग को ठुकरा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि नवाब मलिक द्वारा किए गए पोस्ट एक सरकारी अधिकारी के सार्वजनिक कर्तव्यों से जुड़े हुए थे, इसलिए कोर्ट नवाब मलिक को पोस्ट करने से रोक नहीं सकता। इसके साथ ही यह नवाब मलिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में भी आता है। कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को भी यह हिदायत दी थी कि वह सोशल मीडिया पर दस्तावेज पोस्ट करने से पहले एक बार वेरिफाई जरूर कर लें।