पतंजलि बेच रही है घटिया क्वालिटी की सोन पापड़ी, कंपनी के मैनेजर समेत 3 को 6 महीने की जेल

पिथौरागढ़ की एक दुकान से 2019 में सोन पापड़ी का सैंपल लिया गया था। 2020 में आई रिपोर्ट में इस मिठाई की गुणवत्ता घटिया पाई गई। इसके बाद दुकानदार, डिस्‍ट्रीब्‍यूटर और पतंजलि कंपनी के असिस्‍टेंट मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

Updated: May 19, 2024, 03:32 PM IST

पिथौरागढ़। योग गुरु रामदेव और उनकी पतंजलि कंपनी पिछले कुछ दिनों से लगातार मुसीबत में है। भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पतंजलि को लगातार लताड़ा जा रहा है। इसी बीच अब पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की प्रोडक्ट सोन पापड़ी भी फूड टेस्‍ट में फेल गई है। 

मामला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है। फूड सेफ्टी इंस्‍पेक्‍टर ने पिथौरागढ़ के बेरीनाग इलाके में स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से सैंपल लिए थे। पतंजलि नवरत्‍न इलायची सोन पापड़ी को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। दुकानदार के साथ-साथ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया गया था। 

दिसंबर 2020 में उधम सिंह नगर में प्रयोगशाला में जांच की गई जिसमें सोन पापड़ी घटिया गुणवत्ता की निकली। इसके बाद दुकान मालिक लीलाधर पाठक, डिस्‍ट्रीब्‍यूटर अजय जोशी और पतंजलि के असिस्‍टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट ने मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्‍टेंट मैनेजर सहित तीन लोगों को छह महीने जेल की सजा सुना दी है। तीनों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

कोर्ट ने अपना फैसला खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनाया है। लीलाधर पाठक पर 5 हजार, अजय जोशी पर 10 हजार और अभिषेक कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। बता दें कि हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 प्रॉडक्ट्स के लाइसेंस पर बैन लगा था। हालांकि, बाद में इसे हटा दिया गया।