सुप्रीम कोर्ट से मिली पवन खेड़ा को राहत, 10 अप्रैल तक बढ़ी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों को लखनऊ के हजरतगंज थाने में ट्रांसफर कर दिया है

Updated: Mar 20, 2023, 05:57 PM IST

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में कथित तौर पर अमर्यादित बयान देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की अंतिम जमानत को दस अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ चल रहे तमाम मुकदमों को लखनऊ भी ट्रांसफर कर दिया है। 

सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ दर्ज किए गए तमाम मुकदमों को लखनऊ के हजरतगंज थाने में ट्रांसफर कर दिया। 

हालांकि पवन खेड़ा ने तमाम मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी लेकिन सीजेआई ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामलों को ट्रांसफर करने का आदेश देते हुए पवन खेड़ा को आगे से लखनऊ की ही कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल करने के लिए कहा। 

पवन खेड़ा को फरवरी महीने में रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले असम पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उसी दिन पवन खेड़ा को जमानत मिल गई थी। पवन खेड़ा पर यह कार्रवाई उनके एक प्रेस कांफ्रेंस दिए गए एक बयान के संबंध में हुई थी, जिसमें उनकी ज़ुबान फिसल गई थी। पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के नाम के आगे दामोदरदास के बजाय गौतमदास बोल दिया था।