Rajasthan High Court: बसपा एमएलए के कांग्रेस में विलय पर स्पीकर करे फैसला
Rajasthan Crisis: बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस मे विलय मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने स्पीकर को ही मामला तय करने के दिए आदेश

जयपुर। बसपा विधायको के कांग्रेस में विलय से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने स्पीकर को मामला तय करने के आदेश दिए हैं। बीएसपी और बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिकाओं पर स्पीकर को मामला तय करने का निर्देश दिया गया है।
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बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर दायर याचिका में सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल हुए सभी 6 विधायक अब बसपा के नही कांग्रेस के हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उसका पक्ष सुने बिना मामले में कोई फैसला नहीं दिया जाए।
Single judge bench of Rajasthan High Court dismisses petitions of Bahujan Samaj Party (BSP) & BJP leader Madan Dilawar against the merger of 6 BSP MLAs into Congress in the state; asks the Assembly Speaker to take a decision on the matter. pic.twitter.com/Z6Bq5voDHb
— ANI (@ANI) August 24, 2020
जबकि बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में जाने को रद्द करने का अनुरोध किया था। बीएसपी और बीजेपी का कहना था कि क्योंकि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए उसकी अनुमति के बिना विधायकों का दूसरी पार्टी में शामिल होना गैरकानूनी है।
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इस मामले में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए छह विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी। विधायकों का कहना था कि यह मामला संविधान के प्रावधानों से जुड़ा है और एक ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सभी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो।